NikitaJaiswalCase : वैवाहिक विवाद का दायरा बढ़ा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में समानांतर कानूनी कार्यवाहियां

Scope of matrimonial dispute widens; parallel legal proceedings in Delhi and Uttar Pradesh.

दिल्ली की शिकायत में निकिता जायसवाल, नरेंदर जायसवाल, कुसुमलता जायसवाल, नितीश जायसवाल और सुचिता जायसवाल को प्रस्तावित आरोपी बनाया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 61, 79, 115, 116, 303, 305, 316 और 351 उद्धृत की गई हैं।

  • आयुष गुप्ता की जून 2025 की शिकायत निकिता जायसवाल की सितंबर 2025 की कानपुर FIR से पहले दर्ज हुई थी

नई दिल्ली :NikitaJaiswalCase : जून 2026 में आयुष गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हुई कार्यवाहियों पर प्रकाशित रिपोर्टों में इस तथ्य का उल्लेख नहीं था कि उनकी अपनी आपराधिक शिकायत जून 2025 से ही दिल्ली की एक अदालत के समक्ष लंबित थी। अब उस शिकायत के आधार पर निकिता जायसवाल और उनके माता-पिता के खिलाफ समन जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर हुई उस जांच के बाद हुई, जिसमें आधिकारिक उपस्थिति रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, चिकित्सीय दस्तावेज और अन्य सामग्री की जांच की गई।अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि 21 सितंबर 2025 को कानपुर में निकिता जायसवाल की FIR दर्ज होने तक आयुष गुप्ता दिल्ली पुलिस को 29 दिसंबर 2024 और 25 अप्रैल 2025 को दो शिकायतें दे चुके थे और 30 जून 2025 को द्वारका कोर्ट के समक्ष अपनी आपराधिक शिकायत दाखिल कर चुके थे, जिस पर नोटिस जारी किया गया था।

दिल्ली की शिकायत में निकिता जायसवाल, नरेंदर जायसवाल, कुसुमलता जायसवाल, नितीश जायसवाल और सुचिता जायसवाल को प्रस्तावित आरोपी बनाया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 61, 79, 115, 116, 303, 305, 316 और 351 उद्धृत की गई हैं।शिकायत में उद्धृत धाराएं उन प्रावधानों से अलग हैं, जिनके तहत अदालत ने बाद में संज्ञान के चरण में समन जारी किए।

दिल्ली रिकॉर्ड क्या दर्शाता है

सितंबर 2026 के आदेश में आयुष गुप्ता की शिकायत से संबंधित ऐसे आरोप दर्ज हैं, जिनमें शारीरिक हिंसा, आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी और उनके माता-पिता के निवास से आभूषण, नकदी और दस्तावेज कथित रूप से हटाए जाने की बात कही गई है।क्योंकि प्रस्तावित आरोपी दिल्ली से बाहर रह रहे थे, अदालत ने BNSS की धारा 225 के तहत जांच के निर्देश दिए। इस जांच में CCTV फुटेज, आधिकारिक उपस्थिति रिकॉर्ड, चिकित्सीय दस्तावेज और एक घरेलू सहायक के बयान की जांच की गई। 4 अप्रैल 2025 की कथित गर्म पानी की घटना से संबंधित प्रस्तुत फार्मेसी बिल का भी जांच के दौरान स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया गया।

जांच में प्रमुख मुद्दों में से एक 24 अप्रैल 2025 से संबंधित निकिता जायसवाल का आरोप था। उनकी मेडिको-लीगल रिपोर्ट में आरोप था कि उस दिन लगभग सुबह 11 बजे उनके पति और उनके परिवार ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि, उनके कार्यस्थल से प्राप्त उपस्थिति रिकॉर्ड में उनकी मौजूदगी सुबह 10:24 बजे से शाम 6:26 बजे तक दर्ज थी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया चरण में इस विसंगति से शिकायतकर्ता के संस्करण को बल मिलता है और उस प्रतिआरोप को कमजोर करता है, हालांकि अंतिम साक्ष्यात्मक महत्त्व का निर्धारण मुकदमे के दौरान किया जाएगा।

CCTV फुटेज भी देखी गई निकिता जायसवाल

जांच में 25 अप्रैल 2025 की CCTV फुटेज भी देखी गई, जिसमें निकिता जायसवाल को चार से पांच बैग लेकर घर से निकलते हुए दिखाया गया और संबंधित अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को अंदर आते या बाहर जाते नहीं देखा गया। एक घरेलू सहायक ने जांच को बताया कि निकिता जायसवाल आयुष गुप्ता की मां के कमरे में गईं, उन्हें अंदर आने से रोका, कुछ सामान एक बैग में रखा और फिर जल्दी में वहां से चली गईं। अदालत ने परिवार के आभूषणों से संबंधित निकिता जायसवाल के नाम से जुड़े एक ईमेल पर भी विचार किया।जांच में 27 दिसंबर 2024 की CCTV फुटेज भी देखी गई, जिसमें, अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, कथित तौर पर निकिता जायसवाल के माता-पिता को शिकायतकर्ता और उनके परिवार को आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देते हुए दिखाया गया।निकिता जायसवाल ने जांच के दौरान आरोपों से इनकार किया और उन्हें झूठा तथा निराधार बताया। अदालत ने परस्पर विरोधी संस्करणों और उनके साक्ष्यात्मक महत्त्व को मुकदमे के दौरान तय किए जाने वाले विषय के रूप में माना।

5 सितंबर 2026 को शिकायत, समन से पहले प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजी सामग्री और BNSS की धारा 225 के तहत जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिल्ली की अदालत ने प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री दर्ज की, जिसके आधार पर निर्दिष्ट प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके। अदालत ने निकिता जायसवाल के खिलाफ BNS की धाराओं 115, 303(2) और 351(2) के तहत तथा नरेंदर जायसवाल और कुसुमलता जायसवाल के खिलाफ धारा 351(2) के तहत समन जारी किए। नितीश जायसवाल और सुचिता जायसवाल, हालांकि शिकायत में नामित थे, इस चरण में उनके खिलाफ समन जारी नहीं किए गए। मामले की अगली तारीख 16 नवंबर 2026 है।

घटनाक्रम

आयुष गुप्ता ने 29 दिसंबर 2024 को पुलिस शिकायत की, जिसके बाद 25 अप्रैल 2025 को आभूषणों और 3 लाख रुपये नकद के कथित नुकसान से संबंधित एक और शिकायत दी। इसके बाद उन्होंने 30 जून 2025 को द्वारका कोर्ट के समक्ष शिकायत दाखिल की। निकिता जायसवाल की कानपुर FIR 21 सितंबर 2025 को दर्ज हुई और इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को कानपुर में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि आयुष गुप्ता की दिल्ली शिकायत कानपुर FIR से लगभग तीन महीने पहले दर्ज हो चुकी थी और जून 2026 में कानपुर की कार्यवाहियों को महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज मिलने तक वह शिकायत लगभग एक वर्ष से लंबित थी। जून 2026 में कानपुर की कार्यवाहियों पर प्रकाशित रिपोर्टों में, जिनमें निकिता जायसवाल के वकील के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टें भी शामिल थीं, जून 2025 में आयुष गुप्ता द्वारा दाखिल की गई पहले की द्वारका शिकायत का उल्लेख नहीं था, जबकि वह लगभग एक वर्ष से लंबित थी।

कानपुर की कार्यवाहियां

कानपुर मामला इसके बाद एक अलग प्रक्रियात्मक दिशा में आगे बढ़ा। केवल आयुष गुप्ता का नाम शामिल करने वाली चार्जशीट पर निकिता जायसवाल की आपत्ति के बाद, 12 जून 2026 को कानपुर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आयुष गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों और मीडिया रिपोर्टों में एक रिश्तेदार के रूप में पहचाने गए एक अन्य व्यक्ति को समन जारी किए। 21 जून 2026 को प्रकाशित अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने जांच के पुनः आवंटन और उसकी हैंडलिंग के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की।

आयुष गुप्ता और अन्य आवेदकों ने 12 जून 2026 के समन आदेश, संबंधित चार्जशीट और कार्यवाहियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। 3 अगस्त 2026 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा और निर्देश दिया कि 12 जून के समन आदेश के प्रभाव पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी, जो आदेश में दर्ज शर्तों के अधीन होगा। मामले को मध्यस्थता रिपोर्ट के साथ 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

11 सितंबर 2026 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाहियों को भी मध्यस्थता के लिए भेजा गया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आदेश में दर्ज शर्तों के अधीन अगली तारीख तक आवेदकों के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। मामले को मध्यस्थता रिपोर्ट के साथ 11 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया गया है।

एक अलग पृष्ठभूमि का पहलू

निकिता जायसवाल के एक रिश्तेदार से जुड़ा एक अलग घटनाक्रम भी व्यापक सार्वजनिक रिकॉर्ड में सामने आता है।आयुष गुप्ता की दिल्ली शिकायत में प्रस्तावित आरोपी के रूप में नामित सुचिता जायसवाल, निकिता जायसवाल की बड़ी बहन हैं। उनके पति अरुण विकास पोरवाल के बारे में नवंबर 2024 में रिपोर्ट किया गया था कि उन्हें एक नाबालिग NEET अभ्यर्थी से जुड़े कानपुर के POCSO मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 10 नवंबर 2024 को रिपोर्ट किया कि रसायन विज्ञान के प्रशिक्षक के रूप में वर्णित विकास पोरवाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो शिक्षकों में शामिल थे और उनके खिलाफ बलात्कार, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से बंधक बनाने और POCSO अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।POCSO से संबंधित कार्यवाही वैवाहिक विवाद से अलग है और इस संदर्भ से सुचिता जायसवाल की उस मामले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता स्थापित नहीं होती।

वर्तमान स्थिति

दिल्ली मामले में 16 नवंबर 2026 को आगे की कार्यवाही के लिए सुनवाई तय है, जो 5 सितंबर 2026 के संज्ञान और समन आदेश के बाद की अगली कार्यवाही होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई कानपुर कार्यवाहियों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है और मामला 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध है। अलग से, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाहियां भी मध्यस्थता के लिए भेजी गई हैं और मामला 11 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध है, जो अदालत के अंतरिम निर्देशों के अधीन है।अब रिकॉर्ड में मौजूद घटनाक्रम यह दर्शाता है कि आयुष गुप्ता की दिल्ली शिकायत बाद की कानपुर FIR से महीनों पहले ही अदालत के समक्ष पहुंच चुकी थी, जबकि दिल्ली की कार्यवाही अदालत के निर्देश पर की गई दस्तावेजी और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद अब संज्ञान और समन के चरण तक आगे बढ़ चुकी है। दोनों पक्षों के मामलों पर मुकदमे के स्तर पर अब तक अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है।

नोट : अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित रिपोर्ट

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