आगरा। यूपी के आगरा जिले से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर एक बार आपकों भी यकीन नहीं होगा, कैसे एक महिला ने पैसे और गहने के लालच में शादीशुदा होते हुए भी लोगों को प्रेमजाल में फंसाकर शादी करती है, सुहागरात मनाने के बाद अगले दिन Murderous Bride जहर देकर दूल्हे की हत्याकर नकदी और गहने लेकर फरार हो गई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दुल्हन को आजीवन कारावास के साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आगरा निवासी निर्मल सिंह ने 21 मई 2016 को ऊधमसिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैलजुड़ी निवासी तारा उर्फ रुबीना से शादी करके घर लाया था, लेकिन उसने सुहागरात के अगले ही दिन मौका पाकर जब घर से मेहमान चले गए तो निर्मल को जहर देकर हत्या कर दी। इसके बाद गहने और जेवर लेकर घर से भाग गई। सुबह परिजनों को उसका शव बेड पर मिला था। मृतक के बड़े भाई ने थाने पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने इसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, गवाही और सुनवाई के बाद कोर्ट ने तारा उर्फ रुबीना को दोषी पाया। एडीजे-21 विराट कृष्ण श्रीवास्तव ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सुबह बेड पर मिला शव
थाना जगदीशपुरा में आवास विकास सेक्टर-4 निवासी मृतक की बहन विशेषा देवी ने 25 मई 2016 को ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था उनके छोटा भाई निर्मल सिंह 21 मई को उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैलजुड़ी निवासी तारा से विवाह कर उसे घर लेकर आया था। घर में खुशी का माहौल था।25 मई 2016 की सुबह उनका भतीजा भारत पिता को कमरे में जगाने गया तो वह बेड पर पड़े थे। यह देख उसकी चीख निकल गई। शोर सुनकर पड़ोस के लोग घर आ गए। भाई निर्मल को निजी अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर से पत्नी तारा और नकदी व जेवरात भी गायब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उत्तराखंड से तारा को गिरफ्तार किया।
नाम छिपाकर की शादी
पुलिस पूछताछ में पता चला तारा का असली नाम रुबीना था। वह पहले से ही शादीशुदा थी। वह ज्यादा उम्र के अविवाहित लोगों को जाल में फंसाकर उनसे शादी करती। मौका मिलते ही ससुराल से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से हत्या की पुष्टि हुई थी। अभियोजन की तरफ से विशेष देवी, मृतक के पुत्र भारत, डॉ. प्रभात सिंह, पुलिस कर्मी धारा सिंह, एसओ तेजबहादुर सिंह, एसआई राजीव कुमार और विधि विज्ञान प्रयोशाला के अधिकारी कर्नल कुंवर प्रताप सिंह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया।
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