राहुल गांधी के नामांकन रदद करने की मांग, वकील ने बताया वह तो भारतीय नागरिक ही नहीं…

रायबरेली। अमेठी का रण छोड़कर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ उनके नामांकन रदद करने की मांग की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत का दो आधार बताया गया है एक उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया गया है,दूसरी ओर उन्हें मानहानि मामले में सजा की बात रखी गई है।

यह वजह बताई

शिकायतकर्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से वकील अशोक पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि हमने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास दो आधारों पर राहुल गांधी के नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की है। पहला, राहुल गांधी को दो साल के लिए दोषी ठहराया गया है… वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन शिखर अदालत ने अफजल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। पांडे ने कहा कि शीर्ष अदालत की हालिया रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है। पांडे ने कहा चूंकि उनकी दोषसिद्धि पर रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है इसलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। इससे पहले फरवरी में राहुल गांधी को अगस्त 2018 के मानहानि मामले में जमानत दे दी गई थी।

खुद को बताया था ब्रिटिश नागरिक

दूसरा आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं पांडे ने कहा कि 2006 में राहुल गांधी ने एक बार अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वह संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया था में और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है। पांडे के आरोपों के जवाब में कांग्रेस नेता अजय पाल सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की राष्ट्रीयता को चुनौती दी है और उनका नामांकन वैध है।

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