नई दिल्ली। बैंकिंग नियमों की अनदेखी करना देश के सबसे बड़े बैंकों में शुमार भारतीय स्टेट बैंक को भारी पड़ गया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक(SBI)पर नियमों की अनदेखी करने का दोषी पाए जाने पर एक करोड़ का जुर्माना ठोका है। RBI ने वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन न करने के कारण SBI पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक पर लगाए जुर्माने पर जानकारी देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
RBI ने दिया था नोटिस
आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक SBI के पास रखे गए ग्राहक खाते में आरबीआई द्वारा एक जांच की गई थी और रिपोर्ट की जांच और उससे संबंधित सभी पत्राचार, अन्य बातों के साथ, उपरोक्त निर्देशों के साथ गैर-अनुपालन का खुलासा किया गया था। बताया गया कि इसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। इसमे उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
बताया गया कि व्यक्तिगत सुनवाई में RBI द्वारा दिए गए नोटिस और मौखिक प्रस्तुतियों पर SBI के जवाब पर विचार करने के बाद ही आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने के आरोप की पुष्टि हुई है। इसके कारण RBI ने SBI पर एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगा दिया।
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