साठ हजार करोड़ हड़पने का आरोपी मास्टरमाइंड राशिद नसीम पर भगोड़ा अधिनियम के तहत केस दर्ज

लखनऊ। लोगों की गाढ़ी कमाई को दोगुना करने का लालच देकर निवेश कराने वाला शाइन सिटी का संचालक राशिद नसीम के खिलाफ ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। राजधानी स्थित ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने इसका संज्ञान लिया है। बता दें कि प्रदेश में किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ दर्ज होने वाला यह पहला मुकदमा है। इससे विदेश में राशिद की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी।

विदेशों में खरीदी गई संपत्तियां जब्त होगी

इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर सरकार ऐसे अपराधी द्वारा विदेशों में खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर सकेगी। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. पेमैया केडी ने राशिद नसीम के खिलाफ मामला विशेष अदालत में दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों के मुताबिक राशिद नसीम दुबई भागने के बाद भगोड़े अपराधी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में हीरे का कारोबार कर रहा है।इसके लिए विदेश में कई कंपनियां भी बनाई हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

दरअसल, राशिद ने निवेशकों की रकम को फर्जी कंपनियों के जरिये अपनी विदेशी कंपनियों के खातों में डायवर्ट किया है, जिससे कई संपत्तियों को खरीदा गया। अब ईडी इन संपत्तियों को चिह्नित कर जब्त करने की कार्रवाई करेगा।

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