Vehicle re-registration in up: वाहन री-रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत, नए नियम लागू

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रजिस्ट्रेशन Vehicle re-registration new ruls in up

यूपी डेस्क : अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आप अपने वाहन का री- रजिस्ट्रेशन डेट लैप्स कर रहे हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूपी परिवहन विभाग ने इसके लिए नया नियम जारी करते हुए जुर्माने की रकम भी निर्धारित कर दी है। यह नियम दो पहिया, चार पहिया के साथ साथ व्यवसायिक वाहनों पर भी लागू होगें।

री- रजिस्ट्रेशन के नए नियम 1 अप्रैल से लागू

बता दें कि 1 अप्रैल से लागू इस नियम के मुताबिक 15 साल पुराने वाहनों के री- रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोत्तरी के साथ जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है। वहीं, इस आदेश के तहत व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क में भी कई गुने की बढ़ोत्तरी की गई है।

री- रजिस्ट्रेशन की नई निर्धारित राशी

15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल मोटर वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र (फिटनेस) प्रदान करने या री- रजिस्ट्रेशन करने की भी नई फीस जारी की गई है। कमर्शियल मोटरसाइकिल के लिए ₹1000, तीन पहिया के लिए ₹3500, हल्के मोटर वाहन के लिए ₹7,500 मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन के लिए ₹10,000 और भारी माल या यात्री मोटर वाहन के लिए ₹12,500 की राशि अदा करनी होगी।

कामर्शियल वाहन के रजिस्ट्रेशन खत्म पर हर रोज देना होगा 50 रूपये चार्ज

कमर्शियल वाहन का रजिस्ट्रेशन जिस तिथि को खत्म होता है और वाहन स्वामी उस तिथि से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेता है तो हर दिन उसे ₹50 का जुर्माना भरना पड़ेगा। निजी वाहन स्वामियों को ₹300 प्रति माह का जुर्माना भरना पड़ेगा जबकि चार पहिया वाहन स्वामियों को ₹500 प्रतिमाह जुर्माना भरना पड़ेगा।

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