पंजाब। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किए जाने के बाद मामला हाईप्रोफाइल हो गया है। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज किया है।ऐसे में अब इस मामले में दिल्ली और पंजाब की पुलिस आमने सामने हो गई है।
बता दे कि शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस ने तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली स्थित उनके आवास से की गई। उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में अपहरण का मामला दर्ज किया। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, बग्गा के पिता ने शिकायत की है कि शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे कुछ लोग उनके घर आए और उनके बेटे को ले गए। दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी थाने में बग्गा के अपहरण का मामला दर्ज किया है।
दिल्ली और पंजाब की पुलिस आमने सामने
तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने है। बग्गा भाजपा के दिल्ली इकाई के प्रवक्ता हैं और वे दिल्ली सरकार के मुद्दों पर हरदम सुर्खियों में रहते हैं। पिछले महीने पंजाब पुलिस ने बग्गा पर भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और अपराधिक धमकी देने के संबंध में मामला दर्ज किया था, जिसे बग्गा के परिजन और साथ ही साथ भाजपा नेता भी इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। वहीं उनके तरफ से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की इजाज़त के बिना पंजाब की पुलिस ने हस्तक्षेप किया है, जो अवैधानिक है। फिलहाल, तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता के तरफ से दिए बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है।
हरियाणा पुलिस ने बग्गा को रोका, पंजाब पुलिस नाराज
तजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली से ले जाते समय हरियाणा पुलिस ने कुरूक्षेत्र में वाहनों को रोक दिया। जिसे लेकर पंजाब पुलिस ने नाराजगी जाहिर की है। बग्गा की गिरफ्तारी मामले में पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया है और उनसे बग्गा को रोकने की मांग की है। साथ हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाए हैं और उनकी कार्रवाई को जंगलराज करार दिया है।
बग्गा के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज है केस
प्राप्त सूचना के अनुसार, तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-A, 505 और 506 के अन्तर्गत पंजाब पुलिस मामला दर्ज किया है।
153A- धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना
505- बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करना
506- (आपराधिक धमकी) जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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