यूपी: पेंशन की राह हुई आसान,ई-पेंशन प्रणाली की समयबद्ध कार्ययोजना को मिली मंजूरी

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यूपी शासन ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ई-पेंशन प्रणाली की समयबद्ध कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है।

लखनऊ। यूपी में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन की राह आसान हो गई है। दरअसल यूपी शासन ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ई-पेंशन प्रणाली की समयबद्ध कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है।

बताया गया कि इससे पेंशन स्वीकृति से लेकर सभी देयकों के भुगतान की पूरी कार्यवाही बिना देरी के हो सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने बताया कि अब कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरने से लेकर पेंशन स्वीकृति आदेश जारी होने तक की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल-ई पेंशन सिस्टम से होगी।

उनके मुताबिक इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पेंशन स्वीकृति की प्रगति व कोषागारों द्वारा पेंशन भुगतान की निगरानी पेंशन निदेशालय व शासन स्तर से की जाएगी। बताया गया कि पेंशनर पेंशन भुगतान की स्थिति की जानकारी भी ई-पेंशन सिस्टम से कर सकेगा। बताया गया कि सभी कार्यवाही समयबद्ध होगी,

और हर एक स्टेज की जानकारी पेंशनर व संबंधित उच्चाधिकरियों को एसएमएस/ई-मेल के जरिए दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक ई-पेंशन सिस्टम पर पेंशन प्रपत्र भरने की कार्यवाही कार्मिक के रिटायरमेंट होने के छह महिने पूर्व शुरू की जाएगी। बताया गया कि सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले पूरी कार्रवाई सम्पन्न् करनी होगी।

तय हुई टाइमलाइन

सेवा पुस्तिका की कमी दूर कर डीडीओ को देना — सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व। कोई विभागीय कार्यवाही है या नहीं की रिपोर्टिंग — सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के लिए फॉर्म ऑनलाइन सुलभ — आठ माह पूर्व। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त सूचनाओं की पूर्ति — सेवानिवृत्ति के सात माह पूर्व।

अदेयता प्रमाणपत्र व सेवा पेंशन: प्रपत्रों का अग्रसारण— सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व। पारिवारिक पेंशन: प्रपत्रों का अग्रसारण—मृत्यु के एक माह अंदर। मृत्यु के मामलों में प्रपत्र भरना — मृत्यु के एक माह अंदर। पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण, संवीक्षा कमी को इंगित करना — प्रपत्र प्राप्ति से 21 कार्यदिवस।

आपत्तियों का निराकरण — आपत्ति पाने के बाद 15 दिन। पेंशन मामले का पुन: परीक्षण व निस्तारण — शुद्ध प्रपत्र प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस। पेंशन उपादान, पेंशन राशिकरण का भुगतान आदेश — सेवानिवृत्ति की संध्या तक। पेंशन का भुगतान — भुगतान आदेश मिलने के एक माह के अंदर।

रोके गए उपादान जारी करने के लिए अदेयता — सेवानिवृत्ति के दो माह के भीतर।

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