केन्द्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा, जातिगण जनगणना कराए जाने को लेकर दिया ये जवाब

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उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं।

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों की ओर से लगातार उठ रही जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग के बीच केन्द्र सरकार ने इससे लगभग इंकार कर दिया है। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा देते हुए इसकी वजह साफ की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं। महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि बार-बार आग्रह के बावजूद उसे यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले वर्ष जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़े सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया।

बताया गया कि इसमें जाति के किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने कहा कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ‘ओबीसी सर्वेक्षण’ नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बल्कि यह देश में सभी घरों में जातीय स्थिति का पता लगाने की व्यापक प्रक्रिया थी। बताते दें कि यह मामला बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। वहीं अब इस पर सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

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