लखनऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन को खुली चुनौती देने के मामले में सुभासपा विधायकAbbas Ansari को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। रविवार को उनकी विधायकी खत्म करने के लिए छुट्टी के दिन सचिवालय खोलकर चुनाव आयोग को सूचना भेजी गई।अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। बता दें सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि तय की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11 हजार का जुर्माना भी लगाया । वहीं अब कयास लगाए जा रहे है, अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी उक्त सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।
सबक सिखाने की दी थी धमकी
मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।
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