सोशल मीडिया पर यूं कसेगा शिकंजा, हुआ यह काम तो कंपनी को चुकानी होगी भारी कीमत

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया।

नई दिल्ली। सोशल मीडिया यूजर्स का डेटा चोरी की खबरे अक्सर सामने आती रहती हैं। इसमे वॉट्सऐप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट शामिल है। इस मसले पर सरकार लगातार अपनी तल्खी लगातार जाहिर भी करती है। इसी क्रम में अब डेटा लीक रोकने के क्रम में कदम उठाया गया है।

जिसके अनुसार डेटा चोरी पर अब सोशल मीडिया कंपनियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया।

बताया गया कि संसदीय समिति ने डेटा लीक को रोकने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधानों की सिफारिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक इसके तहत कहा गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, यानी यदि डेटा लीक हुआ तो कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना,

या फिर कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्नओवर की 4 फीसदी रकम वसूल की जाएगी। बताया गया कि कंपनियों को छोटे उल्लंघनों के लिए 5 करोड़ रुपए या फिर ग्लोबल टर्न ओवर की 2 फीसदी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी।

गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों को रहना होगा सतर्क

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रावधानों को सरकार कानून में शामिल कर लेती है तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेजन समेत कई कंपनियों को भारत में डेटा को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। बताया गया कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2019 के ही सारे प्रावधान हैं।

इसके साथ ही इसे यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया है। बताया गया कि इस बिल को 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया था। बताया गया कि डेटा लीक को लेकर कंपनी को उल्लंघन के बारे में 72 घंटों के अंदर बताना पड़ेगा।

मिली जानकारी के मुताबिक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) तब उन लोगों के नुकसान की गंभीरता को ध्यान में रखेगा, जिनका डेटा लीक हो गया है। बताया गया कि अगर कोई कंपनी निजी या बच्चों के डेटा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या नियम तोड़कर भारत के बाहर डेटा भेजती है, तो उस पर कड़ा एक्शन होगा।

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