पंजाब में अब खुलेआम नहीं बिक पाएगा तंबाकू, जानिए क्यों

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Tobacco will no longer be sold openly in Punjab, know why
सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसकी कार्ययोजना बना रहा है।

चंडीगढ़। पंजाब में अब खुलेआम तंबाकू बेचना अपराध के दायरे में आएगा। पंजाब सरकार तंबाकू की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाने के लिए लाइसेंस को जरूरी करने की तैयारी कर रही है। सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसकी कार्ययोजना बना रहा है।

पंजाब सरकार की ओर से राज्य भर के बच्चों और नौजवानों को बचाने के लिए तंबाकू के प्रयोग को खत्म करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य भर में तंबाकू के साथ-साथ ई-सिगरेट, गुटखा, पान मसाले की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। कोटपा-2003 (पंजाब संशोधन एक्ट, 2018) में संशोधन के बाद राज्य में हुक्का बार स्थायी तौर पर बंद किया गया है।

पंजाब में तंबाकू के उपयोग को रोकने के राज्य में तंबाकू मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही इन केंद्रों में तंबाकू छोड़ने के इच्छुक मरीजों की निशुल्क काउंसलिंग और बुप्रोपियन, निकोटिन गम और पैचेस जैसी दवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इन केंद्रों (अप्रैल-अगस्त 2021) में कुल 6145 लोगों ने लाभ लिया है।

पंजाब में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सूबे के 11 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। गृह विभाग के साथ ही वित्त, परिवहन, स्कूल शिक्षा, स्थानीय सरकार, श्रम, ग्रामीण विकास, खाद्य, ड्रग प्रशासन, कानून विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।
तंबाकू विरोधी कानूनों के सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित बनाने के लिए पिछले 8 माह में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट, 2003 (कोटपा, 2003) के अधीन 4671 चालान किए गए।

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