हिंदुजा परिवार के सदस्यों को कारावास नहीं,मानव तस्करी के आरोप भी खारिज

नई दिल्ली । हिंदुजा परिवार के स्विस नागरिकता वाले 4 सदस्यों- कमल और प्रकाश हिंदुजा, नम्रता और अजय हिंदुजा को किसी भी कारावास, दोषसिद्धि, सजा या हिरासत में नहीं लिया गया है। स्विस कानून प्रक्रियाओं के अनुसार, निचली अदालत का निर्णय अप्रभावी और निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि जब तक सर्वोच्च न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लागू नहीं हो जाता, तब तक निर्दोषता की धारणा सर्वोपरि है। उनके खिलाफ सबसे गंभीर आरोप, मानव तस्करी, को कल अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया।

यह ध्यान देने योग्य है कि मामले में अब कोई शिकायतकर्ता नहीं बचा है और उन्होंने अदालत में घोषणा की थी कि उन्हें ऐसे बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था जिन्हें वे समझ भी नहीं पाए थे। उनका न तो ऐसा करने का इरादा था और न ही उन्होंने ऐसी कार्यवाही शुरू की थी। उन सभी ने आगे गवाही दी कि हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों ने उनके साथ ‘सम्मान, गरिमा और परिवार की तरह’ व्यवहार किया।परिवार के चारों सदस्यों को स्विस न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उन्हें पूरा यकीन है कि सच्चाई सामने आएगी।

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