शराब नीति घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। शराब नीति घोटाल में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मंगलवार को गिरफ्तारी और बाद में ईडी रिमांड के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस ईडी की ओर से इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। इसके अलावा राघव मगुंटा और उनके पिता की ओर से भाजपा को पैसे देने के केजरीवाल के दावे पर अदालत ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बांड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद

हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को उसी तरह राहत देगा, जैसे उसने हाल ही में आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत दी थी। भारद्वाज ने कहा कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम उसके आदेश से सहमत नहीं हैं।अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। कई समन नजरअंदाज करने पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

 

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