साली से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पत्नी की गवाही के बाद कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

औरैया। यूपी के औरैया जिले में साली से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने नौ माह के अंदर फांसी की सजा सुनाई। हत्यारोपी को यह सजा उसकी पत्नी की गवाही के आधार पर हुई। बता दें कि औरैया जिले की दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर में 30 मई 2023 को एक 10 वर्षीय नाबालिग से उसके बहनोई ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोषी बहनोई के खिलाफ पॉक्सो और हत्या का मामला दर्ज किया था।घटना की चश्मदीद पत्नी की गवाही ने इस पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया। इसके चलते न्यायालय ने सभी साक्ष्यों व तथ्यों के मद्देनजर दोषी रोहित को फांसी की सजा सुनाई।

डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने मीडिया को बताया कि तैयापुर में नाबालिग मृतका की बड़ी बहन पूजा की ससुराल थी। उसकी छोटी बहन गांव आई थी, जहां उसके बहनोई रोहित ने उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी।इस प्रकरण में दोषी रोहित की पत्नी पूजा चश्मदीद गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुई। जहां उसने पति के खिलाफ छोटी बहन के साथ की गई दरिंदगी के बाद हत्या को लेकर गवाही दी। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 11 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गईं थी।

नौ माह 22 दिन में हुई सजा

इस मामले में दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें 30 जून 2023 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने मृतका के जीजा नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या की दोषी माना। फांसी की सजा होने के बाद दोषी रोहित कोर्ट में शांत बैठा रहा। वहीं उसकी पत्नी पूजा और मां आरती जानकारी होते ही दहाड़े मारकर रोने लगी।

इसे भी पढ़ें…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

गणेश जी के विविध नाम अंतरा बनर्जी की तस्वीर से मचा हड़कंप Rumors of Palak Tiwari and Ibrahim dating. Community unites against child labour, holds awareness rally. ‘राम’ बनकर छाए रणबीर कपूर