मेरठ। बसपा सरकार में कदृदावर मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ का इनाम देने की घोषण करने के मामले में पुलिस 16 साल बाद बुधवार को कोर्ट चार्जशीट दाखिल करेगी। शासन ने हाल ही में इस मामले में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी थी। हाजी याकूब को गैंगस्टर के मामले में बीती 28 अगस्त को ही जमानत मिली थी। करीब आठ माह बाद वह जेल से बाहर आए थे।
2006 में किया एलान
बसपा सरकार के दौरान याकूब कुरैशी ने 17 फरवरी 2006 को फैज-ए-आम इंटर कॉलेज में हुई सभा में यह विवादित एलान किया था। तब भाजपा नेता और श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुनील भराला ने आठ अगस्त 2007 को देहली गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी। इसके लिए शासन को केस डायरी भी भेजी गई थी। लेकिन केस डायरी कहीं गायब होने की वजह से शासन से अनुमति नहीं मिल पाई थी। पुलिस की ओर से दोबारा केस डायरी तैयार करते हुए शासन से अनुमति मांगी गई थी। सीओ कोतवाली अमित कुमार राय ने बताया कि शासन से चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
गैंगस्टर के मामले में मिली थी जमानत
31 मार्च, 2022 को याकूब और उनके दोनों बेटों सहित 17 लोगों पर अवैध तरीके से मीट फैक्टरी चलाने का आरोप लगाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद नवंबर में पुलिस ने याकूब व उसके दोनों बेटे इमरान, फिरोज सहित सात लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। सात जनवरी 2023 को याकूब को इस मामले में जेल भेज दिया गया था। इस मामले में 28 अगस्त को उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
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