लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र सीमा होगी 21 साल, बिल को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी

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बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। कहा जा रहा है कि शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए बाल विवाह क़ानून में संशोधन किया जाएगा। इस क़ानून में फ़िलवक्त लड़कियों के शादी की उम्र सीमा 18 निर्धारित है।

नई दिल्ली। लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर अब 21 बरस होगी। मोदी कैबिनेट की इस बिल को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही यह बिल संसद में पेश होगा। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में यह बिल कानून की शक्ल ले सकता है।

दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े एक बिल को मंज़ूरी दी गई है। बताया गया कि बीते बरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल क़िले से दिए गए अपने भाषण में सरकार की मंशा ज़ाहिर की थी।

कहा गया था कि लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र सीमा को जल्द ही 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। बताया गया कि इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक इससे जुड़े बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

कहा जा रहा है कि शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए बाल विवाह क़ानून में संशोधन किया जाएगा। इस क़ानून में फ़िलवक्त लड़कियों के शादी की उम्र सीमा 18 निर्धारित है। जानकारी के मुताबिक क़ानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बताया गया कि इस मुद्दे पर पिछले साल गठित किए गए टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की सिफ़ारिश की थी। बताया गया कि पूर्व सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपनी सिफ़ारिश दी थी। गौरतलब है कि इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल क़िले से दिए गए अपने भाषण में इस बात का ऐलान भी किया था।

कहा गया था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शादी की उम्र सीमा बढ़ाए जाने की संभावना पर विचार होना चाहिए। वहीं इसको लेकर चली तैयारी के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।

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