फर्रूखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने बुधवार को एक दुष्कर्म के आरोपी को मात्र 64 दिन में फांसी की सजा सुनाई। दरिंदों ने निर्दयता पूर्वक एक बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। गवाह व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने हत्यारोपी शाहिद को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि दुष्कर्म पीड़िता के माता- पिता को देने के आदेश कोर्ट ने दिए।
9 सितंबर का मामला
खास बात है कि यह सजा चार्जशीट दाखिल होने के 64वें दिन सुनाई गई है। बाल अपचारी की फाइल मुकदमे से अलग की गई है। उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंपिल थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 12 सितंबर को गांव के शाहिद और उसके बाल अपचारी दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी चार वर्ष की भतीजी नौ सितंबर की सुबह दरवाजे के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, इसी दौरान वह लापता हो गई। परिजन काफी देर तक उसकी तलाश करते रहे। शाम को छह बजे गांव के नवाब आलम ने बताया कि भतीजी को सुबह 10 बजे शाहिद व उसके बाल अपचारी दोस्त के साथ देखा था।
24 घंटे में पकड़े गए आरोपी
परिजनों को पास में बालिका का शव झाड़ियों से बरामद हुआ था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। शव को जानवरों ने क्षत-विक्षत कर दिया था। पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने जांच के बाद 18 अक्तूबर को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।बाल अपचारी की फाइल अलग कर दी गई थी।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शाहिद को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि दुष्कर्म पीड़िता के माता- पिता को देने के आदेश दिए।एसपी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी को फांसी की सजा में पूरी टीम को एडीजी आलोक सिंह ने पचास हजार इनाम देने की घोषणा की है।
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