नई दिल्ली। देश की राजधानी नईदिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, वहीं नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी दिल्ली में अतिक्रमण अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।
जमीयत उलेमा ए हिंद पहुंची है कोर्ट
मालूम हो कि इससे पहले up -mp में आरोपियों की संपत्ति गिराए जाने के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की थी, जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई का मुद्दा उठाया था और जल्द ही सुनवाई की मांग की। याचिका में कहा गया कि कार्रवाई करने से पहले लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई थी। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति बुलडोजर चलाया जा रहा था, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध संपत्ति अतिक्रमण पर की जा रही है, याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
#WATCH | Despite SC order to maintain status-quo on demolition drive, NDMC continues anti-encroachment drive in the Jahangirpuri area of Delhi pic.twitter.com/TW07OM2WFE
— ANI (@ANI) April 20, 2022
गुरुवार को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां यथास्थिति बनाए रखें और इसकी सुनवाई गुरुवार को करने की बात कही है, अतिक्रमण की इस कार्रवाई को देखते हुए मौके पर 1500 जवानों को तैनात किया गया था, बता दें कि जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों का निर्माण कराने की मांग की थी,आपकों बता दें इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है।
इसे भी पढ़ें…
- योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग में करने जा रही बंपर भर्ती, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद
- योगी कैबिनेट का फैसला: लैब टेक्नीशियन के खाली पदों को भरने और दिव्यांगों को न्यायिक पदों पर चार प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार
- मजदूरों के मसीहा लोकप्रिय नेता रामदेव सिंह नहीं रहे, जानिए उनके बारे में