बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने मात्र 46 दिन में सुनाई उम्रकैद की सजा

Court in Ballia sentences man convicted of raping a minor to life imprisonment in just 46 days.

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी।

बलिया। LifeImprisonmentIn46Days :कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पिता को मात्र 46​ दिन में उम्रकैद की सजा सुनाकर एक नजीर पेश की है। अदालत ने दुष्कर्मी पिता को 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी। जुर्माने के 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र एक गांव निवासी 15 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि 11 अप्रैल 2026 की रात पिता ने दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी चाची को दी और चाची के साथ ही थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सुखपुरा पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी। विवेचना के दौरान ही आरोपी पिता को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।

अभियोजन के मुताबिक 18 जून 2026 को आरोप तय किए गए। 2 जुलाई से साक्ष्य की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अभियोजन की तरफ से चार गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। अभियोजन की तरफ से कहा गया कि आरोपी ने अपनी ही बेटी के विश्वास को तार-तार किया है। दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। यह अत्यंत गंभीर सामाजिक अपराध है। आरोपी को अधिकतम दंड मिलना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों को परखने के बाद अदालत ने पिता को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

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