Home Guard Recruitment यूपी में 45 हजार होमगार्ड की होगी भर्ती, शासन से मिली मंजूरी, लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट

45,000 Home Guards will be recruited in Uttar Pradesh, government approval received, merit will be determined after written examination.

शासन ने भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की है।

लखनऊ।Home Guard Recruitment  योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है, इसी क्रम में होमगार्ड विभाग में 45 हजार से अधिक पदों पर भर्ती करने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इसका शासनादेश जारी करने के साथ गाइडलाइन तय कर दी है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलों से रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर होमगार्ड मुख्यालय के जरिये बोर्ड भेजा जाएगा, जिसके बाद बोर्ड एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। जिसके बाद लिखित परीक्षा होगी। शासन ने भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की है।

जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी होगी

प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन होने के बाद जिलावार मेरिट लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल रहने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। इससे पहले जिलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव में पुरुष और महिला की रिक्तियों की अलग-अलग संख्या स्पष्ट रूप से भेजी जाएगी। साथ ही, आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए रिक्तियों की संख्या तय कर कमांडेंट जनरल को सूचना देनी होगी। डीजी होमगार्ड द्वारा जिलों से रिक्त पदों की सूचना मिलने के बाद उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा।

आदेश के मुताबिक शारीरिक व मानसिक दोष तथा दिव्यांग व्यक्ति एनरोलमेंट के पात्र नहीं होंगे। एनरोलमेंट के लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी उस जिले का मूल निवासी हो, जिसकी रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। सार्वजनिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा। किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने और एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में भी एनरोलमेंट नहीं किया जा सकेगा।

गाइडलाइन के अहम बिंदु

  •  हाईस्कूल या समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य
  •  एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को एक से तीन अंक दिए जाएंगे
  • आपदा मित्र प्रमाण पत्र वालों को तीन अंक अतिरिक्त मिलेंगे
  • चार पहिया वाहन का लाइसेंस होने पर एक अंक अलग से मिलेगा
  •  ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा
  •  दो घंटे की अवधि वाली 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी
  • परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा तय की जाएगी
  •  लिखित परीक्षा और अतिरिक्त अंक जोड़ने के बाद जिलावार मेरिट सूची बनेगी
  •  होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाएगी

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