Hanging of rapist शाहजहांपुर में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और पांच साल की हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

In Shahjahanpur, the court sentenced the rapist of a seven-year-old girl and the murderer of a five-year-old to death.

अदालत ने कहा अनिल की गर्दन में फंदा डालकर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

शाहजहांपुर। Hanging of rapist यूपी के शाहजहांपुर जिले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने एक दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई । सजा सुनाते हुए जज ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में रखा है। कोर्ट ने कहा कि सजा न देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। बता दें आरोपी 57माह पहले घर के पास नहा रही दो चचेरी. तहेरी बहनों को बिस्कुट और शहद खिलाने के बहाने साइकिल से दो किमी दूर ले जाकर बड़ी बहन से दुष्कर्म किया, यह देख छोटी ने शोर मचाया तो आरोपी ने छोटी के​ सिर में शहद निकालने वाले हथियार से खंती से वार कर जान ले ली थी।

कांट थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच और सात साल की चचेरी और तहेरी बहनें 22 फरवरी 2021 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे प्राथमिक विद्यालय में लगे नल पर नहाने गई थीं। शाम तक दोनों नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई। वे लोग बच्चियों को तलाशते रहे। शाम को गांव से बाहर खेत पर पांच वर्ष की बच्ची मृत अवस्था में मिली। उसके सिर से खून बह रहा था। दूसरी बहन की तलाश शुरू की तो रात करीब 11 बजे घटनास्थल से लगभग सौ मीटर की दूरी पर बच्ची लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। उसकी सांसें चल रही थीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इसके बाद उसे बरेली के एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपराध

पुलिस ने इस मामले में बच्चियों के दादा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की विवेचना में अजीजगंज में जिला अस्पताल के पीछे रहने वाले अनिल उर्फ चमेली का नाम सामने आया। वारदात के दिन गांव वालों ने बच्चियों को उसके साथ जाते देखा था। अनिल मधुमक्खियों के छत्ते तोड़कर शहद निकालने के लिए गांव में अक्सर आता-जाता रहता था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अनिल ने बताया कि वह बच्चियों को बिस्कुट देने के बाद शहद खिलाने का लालच देकर उन्हें गांव के बाहर खेत पर ले गया था। उसने बड़ी बहन से दुष्कर्म किया और शहद तोड़ने में इस्तेमाल होने वाली लोहे की खंती से उसके सिर पर वार कर दिया।उसके चीखने-चिल्लाने पर छोटी बहन गांव की ओर भागने लगी। पकड़े जाने के डर से उसने सौ मीटर आगे उसे पकड़ लिया और सीने पर बैठकर खंती से ही उसके सिर पर भी कई वार किए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बहनों को मरा समझकर वह भाग गया था।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनिल के खिलाफ दो अप्रैल 2021 को आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार सिद्धू ने केस को विरलतम श्रेणी का मानते हुए अनिल को मृत्युदंड से दंडित किया। अदालत ने कहा कि मृत्युदंड के लिए अनिल उर्फ चमेली की गर्दन में फंदा डालकर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। उस पर 1,37,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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