माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में हुई 10 साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी ठोका

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Court sentences life imprisonment to mafia Mukhtar Ansari in fake arms license case
उम्रकैद की सजा काट रहे माफिया को कोर्ट ने आठवीं सजा सुनाई है।

गाजीपुर। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर )ने दोनों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी।

पंजाब से लाया गया था माफिया

पूर्वांचल का माफिया कभी अपनी दबंगई के लिए पूरे देश में कुख्यात था। उसकी सीएम योगी आदित्यनाथ से अदावत किसी से छिपी नहीं है। योगी सरकार बनने के बाद वह कार्रवाई के डर से कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में एक झूठे रंगदारी मांगने की जेल में वहां सजा काट रहा था। उसे यूपी लाने के लिए योगी सरकार को काफी पापड़ बेलने पड़े। तब से माफिया बांदा की जेल में बंद है।उसके बाद से उसके उसके एक -एक गुनाहों की सजा उसे कोर्ट दे रही है। वहीं योगी सरकार लगातार उसके द्वारा बनाए गए काले साम्राज्य को तबाह करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

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