आगरा: सड़क पर बिना अनुमति पढ़ी नमाज, अब 150 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

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Agra: Prayers were offered on the road without permission, now a case has been filed against 150 people
पुलिस ने धारा 144 के उल्लघंन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आगरा। एक तरफ धर्मनगरी मथुरा में धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को स्वेच्छा से कम किया जा रहा है, दूसरी तरह पर्यटन नगरी आगरा में बिना अनुमति के ही सड़क पर तराबीह पढ़े जाने पर पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एमएम गेट में गुड़ की मंडी स्थित इबादतगाह पर दाे अप्रैल को हुए आयोजन के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि सड़क पर नमाज पढ़ने के चलते यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने धारा 144 के उल्लघंन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

शासन के निर्देशों का हुआ उल्‍लंघन

बिना अनुमति मुकदमा इंस्पेक्टर एमएम गेट अवधेश कुमार अवस्थी की ओर से दर्ज कराया गया है। मुकदमे के अनुसार एक अप्रैल को अनुमति प्रदान की गई थी, अनुमति के साथ ही उसी पत्र में पालन कराने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए थे। आयोजकों ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए काफी भीड़ एकत्रित की गई। सड़क पर बैठाकर दो अप्रैल को तराबीह कराई गई थी, इससे यातायात अवरुद्ध हो गया था। जिसे लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने विरोध किया था। मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने आधी सड़क खाली कराई थी।

पुलिस बनी खुद वादी

मुकदमे में आयोजक सैयद इरफान अहमद, हसीन, समी आगाई को नामजद और 100-150 लोग अज्ञात आरोपित बनाए हैं। पुलिस के अनुसार मौके पर वीडियोग्राफी कराई गई थी। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आयोजन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

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