जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,जानिए क्या है आदेश

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Supreme Court bans action of bulldozer in Jahangirpuri, know what is the order
सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी दिल्ली में अतिक्रमण अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

नई दिल्ली। देश की राजधानी नईदिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, वहीं नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी दिल्ली में अतिक्रमण अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

जमीयत उलेमा ए हिंद पहुंची है कोर्ट

मालूम हो कि इससे पहले up -mp में आरोपियों की संपत्ति गिराए जाने के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की थी, जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई का मुद्दा उठाया था और जल्द ही सुनवाई की मांग की। याचिका में कहा गया कि कार्रवाई करने से पहले लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई थी। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति बुलडोजर चलाया जा रहा था, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध संपत्ति अतिक्रमण पर की जा रही है, याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

गुरुवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां यथास्थिति बनाए रखें और इसकी सुनवाई गुरुवार को करने की बात कही है, अतिक्रमण की इस कार्रवाई को देखते हुए मौके पर 1500 जवानों को तैनात किया गया था, बता दें कि जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों का निर्माण कराने की मांग की थी,आपकों बता दें इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है।

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