लखनऊ। वित्त वर्ष 2021-22, 31 मार्च को खत्म हो रहा है भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार हर करदाता को साल में तीन से चार बार एडवांस टैक्स जमा करने की तिथि दी जाती है उसके अनुसार हर करदाता अपने एडवांस टैक्स को जमा करता है जिससे रिटर्न के भरते समय इंटरेस्ट और पेनाल्टी से बचता है। आयकर के अनुसार 31 मार्च 2022 से पहले क्वार्टर की ड्यू डेट 15 मार्च 2022 यानी आज आज सभी करदाताओं को अपने 100% टैक्स का भुगतान कर देना चाहिए कुछ केस में सीनियर सिटीजन को छूट दी गई है
CKM Associates के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीके मिश्रा जी बताते हैं कि हर एक करदाता को अपने पूरी आय का अनुमान लगाने के बाद उस पर टैक्स जमा करना होता है वह बता रहे हैं कि अगर करदाता टैक्स नहीं जमा करता है तो रिटर्न भरते समय उसको इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा।
अगर आपके अनुमानित टैक्स 10000 से कम है तो आपको एडवांस तक जमा करने की जरूरत नहीं है कुछ केस में सीनियर सिटीजन को इसकी छूट दी गई है salary क्लास के एम्पलाई को भी छूट दी जाती है क्योंकि उनका टैक्स सैलरी के भुगतान के समय काट लेता है, अगर उनके पास कोई अन्य इनकम नहीं है तो टैक्स जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है
कैसे टैक्स का भुगतान करें
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाकर चालान नंबर 280 सेलेक्ट करें और कैटेगरी में 100, मतलब एडवांस टैक्स सिलेक्ट करके एसेसमेंट ईयर 22 और 23 सिलेक्ट के एडवांटेज भरा जा सकता है।
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