नई दिल्ली। कभी-कभी भूल वश गलत बैंक अकांउट में पैसा ट्रासफर हो जाता है। ऐसा में उस आदमी का बुरा हाल हो जाता है। ऐसी बहुत ही शिकायते भी समय—समय पर सामने आती रहती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या गया हुआ पैसा वापस हो सकता है? इसको लेकर नियम क्या है?
आदि-आदि कई सवाल आपके मन में भी जरूर उठते होंगे। तो आइए जानते हैं कि इससे जुड़े आरबीआई के नियम क्या है?
इस बाबत ये हैं आरबीआई के नियम
आरबीआई के मुताबिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर, इंफॉर्मेशन और अन्य सभी जानकारियां सही भरना भेजने वाले की जिम्मेदारी है। नियमों के मुताबिक इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट में लाभार्थी के नाम की जानकारी देना जरूरी है। यानि अकाउंट नंबर सही भरना पैसे भेजने वाले की जिम्मेदारी है। हालांकि गलतियां तो हो ही सकती हैं।
नियमानुसार यदि आपने पैसे गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं और अकाउंट डिटेल्स अमान्य है, तो ऐसे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताया गया कि आपका पैसा अपने आप आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। आरबीआई के अनुसार बैंकों को ऑनलाइन—इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में फंड ट्रांसफर,
स्क्रीन पर डिस्क्लेमर लगाना चाहिए। इसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के अकाउंट नंबर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा। बताया गया कि इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई की अधिसूचना में बताया गया,
कि कि बैंकों से आम तौर पर अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले लाभार्थी के नाम और अकाउंट नंबर की जानकारी का मिलान करने की उम्मीद की जाती है।
अपना पैसा वापस पाएं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वेबसाइट में बताया गया कि यदि पैसे भेजने के लिए जरूरी लाभार्थी डिटेल (जैसे MMID, मोबाइल नंबर) गलत हैं, तो ऐसे में ट्रांजेक्शन रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। बताया गया कि यदि आप एक अकाउंट नंबर के ज़रिए फंड भेज रहे हैं,
तो उस अकाउंट नंबर की ठीक से जांच करें क्योंकि फंड केवल इसी के आधार पर ट्रांसफर होगा। बताया गया कि गलत ट्रांसफर के मामले में सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपने गलत लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। बताया गया कि आप कस्टमर केयर नंबर के ज़रिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
यदि आप ब्रांच जा रहे हैं तो पहले आपको लेन-देन की तारीख व समय के साथ-साथ अपना और जिस खाते में फंड ट्रांसफर किया गया है उसका अकाउंट नंबर नोट कर लेना चाहिए। यह जानकारी आपसे वहां मांगी जा सकती है।
एप्लिकेशन सबमिट करना जरूरी
वहीं आपको अपने ब्रांच में एक एप्लिकेशन सबमिट करना चाहिए और यदि जरूरी हो तो गलत ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भी सबमिट कर दें। आपको अपने बैंक के ज़रिए उस बैंक और अकाउंट की जानकारी मिल जाएगी जहां गलती से फंड ट्रांसफर हुआ है। यदि फंड ट्रांसफर उसी बैंक के किसी खाते में हुआ है,
तो आप सीधे अकाउंट होल्डर की जानकारी ले सकते हैं और उसे पैसे वापस करने के लिए कह सकते हैं। मगर यदि फंड ट्रांसफर किसी अन्य बैंक के खाते में हुआ है तो पैसे वापस लेने में थोड़ा समय लग सकता है। बताया गया कि ऐसे में बेहतर यह है कि आप उस ब्रांच से संपर्क करें जहां वह खाता है और वहां इस संबंध में एक एप्लिकेशन सबमिट करें।
इस तरह आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। बताया गया कि बैंक उस व्यक्ति के बैंक को सूचित करेगा जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर किया गया है। बैंक उस व्यक्ति की सहमति से उस पैसे को वापस करने के लिए कहेगा जो गलती से भेजे गए थे।
बिना सहमति नहीं लिए जा सकते पैसे
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि जिस शख्स को गलती से फंड ट्रांसफर हुआ है। उसकी सहमति के बिना पैसे वापस नहीं लिए जा सकते। उस शख्स का यह स्वीकार करना जरूरी है कि वह पैसे उसके नहीं हैं और यह गलती से ट्रांसफर हुआ है।
जिसके बाद ही बैंक इस गलत ट्रांजेक्शन को रद्द कर सकता है और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे।
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