पोर्नोग्राफी केस:राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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Pornography case: Raj Kundra's troubles increase, Bombay High Court rejects anticipatory bail plea
राजकुंद्रा को फिर से जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फोटो सोशल मीडिया

मुंबई। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राजकुंद्रा की मुश्किलें फिर बढ़ती हुई दिखा दे रही हैं। पोर्नोग्राफी वीडियो केस में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इन आरोपितों में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है।

इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद भी शामिल हैं। कुंद्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वीडियोज कामुक (इरोटिक) जरूर थे लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्शुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं। उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है।

कई धाराओं में केस दर्ज

इस विषय में जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट में कुंद्रा की ओर से वकील प्रशांत पाटिल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जमानत पर रिहा हैं राज कुंद्रा

मालूम हो​ कि पोर्न वीडियो केस में राज कुंद्रा को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। राज पर पोर्न फिल्मों को बनाने और उन्हें हॉट शॉट्स नामक ऐप पर दिखाने का आरोप था। करीब दो महीने जेल में बिताने के बाद सितंबर में राज कुंद्रा को जमानत मिली थी।

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