लखनऊ।New GST rates केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा देश में जीएसटी की नई नवरात्र के पहले दिन यानि सोमवार से लागू कर दी गई है। नई जीएसटी दरों की सूची का सही से पालन कराने के लिए प्रदेश सरकार सतर्क है। इसके लिए विशेष रूप से सांसद विधायक निगरानी करेंगे। ताकि जीएसटी की नई दरों का लाभ आम जनता को मिल सके।प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए उन वस्तुओं की सूची को स्पष्ट कर दिया है, जिन पर शून्य जीएसटी लागू होगा। यह फैसला आम जनता के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि सूची में शामिल वस्तुएं रोजमर्रा की जरूरतों और बुनियादी उपभोग से जुड़ी हैं।
प्रसाद पर नहीं लगेगी जीएसटी
नई अधिसूचना में शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं का अलग से उल्लेख किया गया है। इनमें खाद्य पदार्थ, शैक्षिक सामग्री और कुछ जरूरी सेवाएं शामिल हैं। यह कदम सरकार की ‘जनहित और उपभोक्ता हितैषी नीति’ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और दरगाहों द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसाद पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इन वस्तुओं को शून्य कर दायरे में रखने से सरकार का सीधा संदेश है कि बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं पर कर का बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा।
इन पर नहीं लगेगी जीएसटी
1 गेहूं, चावल और दालें बिना पैकिंग व बिना ब्रांड वाले अनाज और दालें
2 ताजे फल व सब्जियां कच्चे और प्राकृतिक रूप से बिकने वाले उत्पाद
3 दूध बिना पैकेट और बिना प्रोसेस्ड दूध
4 अंडे और मीट बिना प्रोसेसिंग के सीधे बिकने वाले उत्पाद
5 किताबें शैक्षिक किताबें और नोटबुक
6 नमक खाद्य नमक पूरी तरह शून्य कर श्रेणी में
7 हैंडमेड उत्पाद जैसे टोकरी, रस्सी, पारंपरिक कुटीर उत्पाद
राहत और असर
