माफिया के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से लगा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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Mafia's son Abbas Ansari got a setback from Lucknow Bench of High Court, anticipatory bail plea rejected
अब्बास अंसारी की ओर से प्रांजल कृष्ण और सरकार की ओर से विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा।

लखनऊ। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से भी झटका लग गया; अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस, हथियार रखने का कोर्ट ने संज्ञान लेकर याचिका खारिज की। अब्बास अंसारी की ओर से प्रांजल कृष्ण और सरकार की ओर से विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा।

मालूम हो कि लंबे वक्त से फरार चल रहे मऊ की सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के दर्जी मुहल्ला स्थित पैतृक आवास पर शनिवार को लखनऊ की महानगर कोतवाली की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा किया। माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस करीब डेढ़ महीने से तलाश रही है। पुलिस ने ताबड़तोड़ 135 ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन विधायक पकड़ से बाहर है।

असलहा रखने के मामले में फरार है

लखनऊ कमिश्नरेट के महानगर कोतवाली की पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में मुहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस के साथ दर्जी मुहल्ला स्थित अब्बास अंसारी के आवास पर जाकर मुनादी कराकर धारा 82 की नोटिस चस्पा की। एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहा रखने के मामले में यह कार्रवाई हुई। मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों के बीच घोषणा की कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट लखनऊ ने 82 के तहत नोटिस जारी किया। अब्बास को एक महीने का समय दिया गया है। 26 सितंबर तक यदि अब्बास हाजिर नहीं होते हैं तो खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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