बाहुबली विजय मिश्र को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनाई 15 वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

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Court sentenced Bahubali Vijay Mishra to 15 years in gang rape case, fined Rs 1 lakh.
पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए थे।

भदोही। पूर्वांचल के ​बाहुबलियों में शामिल विजय मिश्रा को शुक्रवार को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 15 वर्ष की सजा सुनाई है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक को एमपीएमएलए कोर्ट में विजय मिश्र को दोषी करार दिया था। वहीं पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए थे। फैसले के बाद न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई और डॉग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस तैनात की गई है।

तीन साल से चल रही थी सुनवाई

रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूर्ण होने पर तीन नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी। शुक्रवार को सजा को लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती संग सीओ, ज्ञानपुर थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड में रही।

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