पत्नी की हत्या कर टुकड़े करने वाले पति को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, जानिए पूरा मामला

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In Bareilly, due to the testimony of six year old daughter, father and uncle accused of mother's murder got life imprisonment.
छह साल की बेटी गवाही के बाद आरोप सिद्ध होने पर दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

लखनऊ। पत्नी की हत्या कर टुकड़े करने वाले एक आरोपी पति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत देने से इंकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभियुक्त बलरामपुर का समीर खान मुंबई में एक चिकन शॉप में काम करता था, उसका प्रेम संबंध वहीं की एक युवती से हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद 2020 में वह बलरामपुर जनपद स्थित अपने गांव चला आया। इसके बाद जब वह अपनी पत्नी को फोन करता तो उसका फोन व्यस्त जाता था, इससे उसे पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा।

चरित्र शक पर की थी हत्या

25 जून 2020 को उसने पत्नी को लखनऊ बुलाया और इंदिरा नगर स्थित किराए के मकान में रहने लगा। 5 जुलाई 2020 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी वजह से समीर खान ने पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश को छह टुकड़ों में काटकर दो बैग में भरकर बाराबंकी के सफेदाबाद में फेंक दिया। युवती का शव 7 जुलाई 2020 को बरामद हुआ था। जांच के दौरान मृतका की शिनाख्त होने के बाद समीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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