अयोध्या। अयोध्या के वरिष्ठ विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद, मनोज यादव, व अनूप कनौजिया की पैरवी पर एक निजी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को 323, 332, 353, 504, 506, 354, की धारा 3 ( 2) में एससी, एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने जमानत दे दी।
मालूम हो कि 31 दिसंबर 2021 से पत्रकार जेल में बंद था। पत्रकार एक निजी समाचार पत्र ब्लॉक का प्रतिनिधि है, जो मया क्षेत्र का रहने वाला है। पत्रकार का पुलिस पर आरोप है कि 20 मई 2020 को सब्जी मंडी में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षित शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिससे नाराज होकर स्थानीय गोसाईगंज की पुलिस ने मौके की तलाश करते हुए पत्रकार पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर दिया था।जबकि वही दूसरी तरफ गोसाईगंज पुलिस प्रशासन का अभियुक्तों पर आरोप है की पत्रकार अपनी पत्रकारिता का धौंस दिखाते हुए थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों व महिला कांस्टेबल कर्मी के साथ अश्लील हरकत करते हुए मारपीट की थी।और सरकारी काम में बाधा डाला।
पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में पेश किया था, इसके बाद कोर्ट सुनवाई शुरू हुई है। इसी क्रम में गत दिवस एससी एसटी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के बाद पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र की राशि पर जमानत दे दी। बताते चलें उक्त पूरे मामले की पैरवी सिविल कोर्ट फैजाबाद के विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद ने जमकर पैरवी की थी जिसके चलते पत्रकार को जमानत मिली।
इसे भी पढ़ें..