अयोध्या- मनोज यादव। सिविल कोर्ट फैजाबाद के अधिवक्ता एखलाक अहमद और अधिवक्ता मनोज यादव और अधिवक्ता अनूप कनौजिया की पैरवी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने मृतक के खाते से धन निकासी के मामले को लेकर धारा 156 ( 3 )के तहत उप डाकघर बीकापुर के तत्कालीन पोस्ट मास्टर, कैशियर , व खजांची समेत सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश बीकापुर कोतवाली प्रभारी को दिया है। आपकों बता दे फरवरी 2011 से दिसंबर 12 तक खातों में गड़बड़ी करने का आरोप है।
यह है पूरा मामला
यह पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के नदरौली निवासी मेराज अहमद का है। मेराज अहमद ने कोर्ट में अर्जी देकर न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित मेराज अहमद के मुताबिक याची के पिता निसार अहमद ने डाकघर के खातों में याची को नामिनी बनाया था।
निसार अहमद की मृत्यु 31 दिसंबर 2010 को हो गई थी। मृत्यु के बाद फर्जी दस्तावेज के जरिए उनके खाते से उप डाकघर बीकापुर के तत्कालीन पोस्ट मास्टर, व खजांचियों की मिलीभगत से खाते में जमा रुपये निकाल लिए गए। दस्तावेजों में निसार अहमद के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। जब मामला तूल पकड़ा तो धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने मृतक के खाते में कुछ पैसे बाद में डाल दिए। उक्त मामले में निसार अहमद को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पीड़ित मेराज अहमद का आरोप है की उप डाकघर बीकापुर के तत्कालीन पोस्ट मास्टर और खजांची की मिलीभगत से मृतक के खाते से एक लाख बहत्तर हजार नौ सौ बहत्तर रुपये निकाल लिए गए।