फतेहपुर। यूपी फतेहपुर में दो साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले भी काफी कनफ्यूज हो गए है कि यहां किस तरह अवैध रिश्तों का जाल बुना था, उसे भेद पाना किसी आम इंसान के बस का नहीं है। पत्नी और बेटी के हत्यारोपी पति को पुलिस ने जेल भेज दिया, इस हत्याकांड में शामिल तीन नए नाम सामने आए है।इसमें महिला के आशिक का पिता व दो सहयोगी शामिल हैं। युवक अपनी पत्नी के अवैध संबंध से परेशान हो चुका था। वहीं, महिला के आशिक का पिता बेटे की हरकतों से तंग आ गया था। दोनों ने साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया।
मनोज ने की थी लव मैरिज
हुसैनगंज पुलिस ने हाजीपुर गंग निवासी भाईचंद्र सोनकर की जरिए कोर्ट में हुई शिकायत के आदेश पर 29 अक्तूबर को उसकी बेटी सरोज व तीन साल की नातिन प्रतिभा की नवंबर 2021 में हत्या कर शव गायब करने का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा गांव के सरोज के पति मनोज लोधी व ससुर राजेंद्र, चचेरे ससुर भोंदू पर दर्ज हुआ। भाईचंद्र का आरोप है कि सरोज देवी के नाबालिग रहने के दौरान 2015 में मनोज लोधी ले गया था। जेल से छूटने के बाद सरोज के बालिग होने पर शादी कर ली थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
अवैध संबंधों से था परेशान
शादी के बाद 2017 में बेटी प्रतिभा पैदा हुई थी। शादी के बाद मनोज नौकरी के लिए पंजाब चला गया था। इसके बाद सरोज का अवैध संबंध गांव के अभिमन्यु लोधी से हो गया। मनोज के काफी समझाने पर सरोज नहीं मानी। सरोज के पिता का आरोप रहा कि इसी वजह से मनोज,राजेंद्र लोधी, भोंदू ने मिलकर 22 नवंबर 2021 की रात बेटी और नातिन की हत्या कर शवों को गायब कर दिया।
मुंह दबाकर कर दी थी हत्या
प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के बाद मनोज लोधी को सातमील तिराहे से शुक्रवार रात गिरफ्तार किया। पूछताछ में मनोज ने कबूला कि उसने किशन के साथ योजना के तहत 22 नवंबर की रात करीब 12 बजे सोते समय सरोज और प्रतिभा की कपड़े से मुंह दबाकर हत्या कर दी। उसके परिवार परमजीत उर्फ लूट्टू और चंद्रपाल रात को गंगा किनारे नाव लेकर मौजूद थे। शव को नदी में ले जाकर ठिकाने लगा दिया।
हत्या का मुकदमा चलेगा
कोर्ट में 2015 से मनोज लोधी पर पत्नी के नाबालिग होने के दौरान अपहरण कर दुष्कर्म का मामला विचाराधीन है। अब पत्नी और बेटी की हत्या का मुकदमा भी चलेगा। मनोज लोधी 2021 में पत्नी व बेटी की हत्या के बाद गांव छोड़कर भाग निकला था। कोर्ट ने धारा 82 के तहत अपहरण व दुष्कर्म के मामले में संपत्ति कुर्क की नोटिस जारी की थी, अब हत्या का मुकदमा चलेगा।
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