अब विदेशी श्रद्धालु भी बांके बिहारी मंदिर में दे सकेंगे चंदा, मिला एफसीआरए

Banke Bihari Temple

इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है।

मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण के भक्त देश- विदेश में है, इसका प्रमाण बड़ी संख्या में रोज श्रद्धालु मंदिर दर्शन पहुंचते है।अभी तक विदेश श्रद्धालु डायरेक्ट मंदिर पबंधन को चंदा नहीं दे पाते थे, लेकिन अब रास्ता साप हाे गया। गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत लाइसेंस दिया है ताकि वह विदेश से धन प्राप्त कर सके। मंदिर का प्रबंधन फिलहाल अभी एक प्रबंधन समिति गठित की है। इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है।
मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था। गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। आवेदन के अनुसार, मंदिर को अपने खजाने में काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और वह विदेश से दान स्वीकार करने का इच्छुक है। कानून के अनुसार, विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है।
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