आजमगढ़। अदालत ने मंगलवार को 2022 के लोकसभा उप चुनाव के दौरान कोट चौराहे पर जानलेवा हमले के मामले में 10 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने गवाहों के मुकर जाने के बाद यह फैसला सुनाया। मुकदमे में गवाही से मुकरने को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने SP MLCशाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के विरुद्ध प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
ये है पूरा मामला
बता दें शाह आलम गुड्डू ने लोकसभा का उपचुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था। उन्होंने कोर्ट में केस करते आरोप लगाया था कि 5 मार्च 2022 को चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। उन पर रात एक बजे कोट चौराहे पर सपा के 30 से 40 लोगों ने उन्हें घेर कर जानलेवा हमला किया। जमाली ने शहर कोतवाली में आजम एबाद खान, अबू जफर आजमी, अफजल, मोहम्मद आजम, असफर खान, मोहम्मद जकारिया, खुरदिल उर्फ मिर्ज़ा फराज, अबू बकर और अब्दुल्ला समेत 10 लोगों के विरुद्ध नामजद और 30-40 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट अदालत में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जमाली समेत छह गवाह कोर्ट में पेश हुए। जमाली समेत सभी गवाह अदालत में पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गए। अदालत ने सभी 10 आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया।
जमाली पर झूठा साक्ष्य देने का आरोप
इसके साथ ही गुड्डू जमाली के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देने के आरोप में प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर नोटिस भेजने का आदेश दिया है, ताकि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली नियत तिथि पर अदालत में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि उनके बयान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों न अमल में लाई जाए। 2024 के आम लोकसभा चुनाव में शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा का साथ छोड़ सपा का दामन थाम लिया। चुनाव संपन्न होने के बाद सपा ने इन्हें एमएलसी बनाया। वहीं गैंगस्टर का मुकदमा अभी चल रहा।
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