आगरा। शादी के तीन माह बाद ही प्रेमी के लिए सोते समय पति को मौत की नींद सुलाने वाली कातिल पत्नी का अब पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे कटेगा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को कातिल महिला को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार का अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13 अक्तूबर 2018 को बहेटा निवासी कृष्ण मुरारी उर्फ लाला की शादी 1 जुलाई 2018 को आशा से हुई थी। शादी के तीन माह बाद ही प्रेमी हरेंद्र निवासी सुजरई के साथ मिलकर पति की हत्या करने का केस कृष्ण मुरारी के पिता धनवान सिंह ने दर्ज कराया था। पीड़ित पिता ने बताया था कि 13 अक्तूबर को पुत्र और पुत्रवधू दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह साढ़े तीन बजे उन्हें बहू आशा ने उन्हें जगाया और बताया कि उसके पति को कुछ हो गया है।
प्रेमी को किया बरी
कमरे में जाकर देखा तो बेटे की गर्दन पर दबाने के निशान थे। उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गला घोंटे जाने से मौत होना बताया।पुलिस ने आशा और हरेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सहित 8 गवाह पेश हुए। एडीजे-6 नीरज कुमार महाजन ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों पर पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में आरोपी हरेंद्र को बरी करने का आदेश दिया है।
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