संभल। यूपी संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अधिकारियों और पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इनमें चार मामले संभल कोतवाली और दो नखासा थाने में दर्ज थे। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब कई आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा चुका है।
हरिहर मंदिर होने का दावा
19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार की कोर्ट में संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। इसी दिन न्यायालय ने रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था और उन्होंने शाम को मस्जिद का सर्वे किया। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह 7.30 बजे जब कोर्ट कमिश्नर डीएम और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद का दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो बवाल हो गया। हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी और काफी संख्या में पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। इसको लेकर बवाल में सात एफआईआर दर्ज हुई थीं।
कुल सात एफआईआर दर्ज
Sambhal Violence में पांच एफआईआर कोतवाली संभल और दो थाना नखासा में हुई थीं। बृहस्पतिवार को छह मुकदमों के विवेचकों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। जियाउर्रहमान को भी नामजद किया गया है। सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पुलिस का कहना है सांसद ने इस मुकदमों को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में पुलिस इस मुकदमे में कानूनविदों की राय ली जा रही है।
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