नौ साल बाद किशोरी को मिला न्याय: भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को हुई 25 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

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Teenager gets justice after nine years: BJP MLA Ramdular Gond sentenced to 25 years, fined Rs 10 lakh
म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।

सोनभद्र। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म में मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उन्हें 25 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना सुनाया। रामदुलार गोंड सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। भाजपा विधयक ने नवंबर 2014 में प्रधानपति रहते हुए किशोरी से दुष्कर्म किया था, उनके खिलाफ म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।

9 साल बाद मिला न्याय

​किशोरी के परिजनों ने आरोपी भाजपा विधायक को सजा दिलाने के लिए नौ साल लंबी लड़ाई तब जाकर उन्हें सजा हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

पीड़िता के भाई ने जताई खुशी

एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई जब इस संबंध में बात की गई तो उसने कहा कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।

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