कोरोना से मृत हुए लोगों के परिवार को 50-50 हजार रुपये की मिलेगी सहायता, सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी

609
50-50 thousand rupees will be given to the families of those who died due to corona, orders issued to DMs of all districts
यूपी में कोरोना की शुरुआत से इस साल 18 अक्टूबर तक कोरोन संक्रमण की वजह से 22, 898 लोगों की जान गई है, यह डेटा upcovid19tracks.in पर उपलब्ध है।

लखनऊ- अवनीश पांडेय। योगी सरकार ने कोरोनाकाल में कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। शासन ने इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारीयों को आदेश जारी कर दिया है। पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं
मुख्य सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं

पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को सरकार पहले ही 30 लाख रुपये की राशि देने का आदेश दे चुकी है, वहीं कोरोनाकाल मे बचाव कार्य के लिए, ड्यूटी पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये सरकार ने दिए थे। शाशन द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार बताया गया है कि दोनों श्रेणियों के पीड़ितों को 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी, ये लोग पहले ही सरकारी मुआवजे का फायदा ले चुके हैं।

22, 898 लोगों का निधन

मालमू हो कि यूपी में कोरोना की शुरुआत से इस साल 18 अक्टूबर तक कोरोन संक्रमण की वजह से 22, 898 लोगों की जान गई है, यह डेटा upcovid19tracks.in पर उपलब्ध है।उन्होंने कहा कि वेबसाइट के डेटा के हिसाब से ही मुआवजा राशि दी जा रही है

यह दस्तावेज जरूरी

प्रदेश सरकार से सहायता राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है, कोरोना से हुई मौत को प्रमाणित करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठित की जाएगी।

डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी

यह कमेटी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 3 सितंबर 2021 को जारी निर्देश के मुताबिक गठित की जाएगी। मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि पाने के लिए डीएम को सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी, डीएम द्वारा मुआवजा राशि के लिए आवेदन प्राप्ति सेल का गठन किया जाएगा, इसके साथ ही दूसरे जरूरी स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी। इस सेल में मौजूद अधिकारी आवेदन की पूरी जानकारी लिखकर आवेदक को प्राप्ति रसीद देंगे। पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं।

इसे भी पढ़ें ….

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here