लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए बवाल के बाद मुख्य आरोपित बनाए गए आशीष मिश्र मोनू की तीन दिन की पुलिस रिमांड सीजेएम चिंताराम ने मंजूर कर दी। सोमवार को अर्जी पर सुनवाई के बाद मंगलवार से गुरुवार सुबह दस बजे तक के लिए रिमांड दी गई है।
मालूम हो कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को शनिवार को 12 घंटे पूछताछ के बाद रात में जेल भेज दिया गया था। पूछताछ की और जरूरत बताते हुए पुलिस की तरफ से आशीष की कस्टडी मांगी गई थी। विवेचक की अर्जी पर सोमवार को करीब सवा दो बजे सुनवाई हुई।
सुरक्षा कारणों की वजह से आशीष को जिला कारागार से नहीं लाया गया, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही उसे सुनवाई में शामिल किया गया। वहीं मंगलवार को बवाल में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा में प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की सूचना है।
कोर्ट में चली 20 मिनट की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि पूछताछ के दौरान आशीष मिश्र ने विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया। इसके साथ ही पूछताछ के दौरान कई प्रश्नों को टालने के मकसद से मौन ही रहा। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि विवेचना में घटना के षड्यंत्र के संबंध में उत्तर पाना आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई।
थर्ड डिग्री के इस्तेमाल पर रोक
वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद अब कोई पूछताछ शेष नहीं है। विवेचक चाहे तो जेल में अभियुक्त से पूछताछ कर लें, केवल थर्ड डिग्री टार्चर करने के लिए कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है, जो गलत है। अभियोजन व बचाव पक्ष की तरफ से दी गईं दलीलें सुनने के बाद सीजेएम ने अभियुक्त आशीष मिश्र को कुछ शर्तों के साथ तीन दिन की पुलिस रिमांड देने का फैसला सुनाया। यह पुलिस रिमांड 12 अक्तूबर सुबह दस बजे से 15 अक्तूबर सुबह दस बजे तक के लिए होगी। इस अवधि में किसी हाल में थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है।
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