भारत सीरीज BH वाहन पंजीकरण की नई और आसान प्रक्रिया, जानिए क्या है…

220

लखनऊ।अवनीश पांडेय। दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक साल के अंदर वहां उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। भारत सीरीज BH के आ जाने से अब यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। राज्यों के बीच यात्री वाहनों के ट्रांसफर को BH सीरीज आसान बना देगी। इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। यानी नई BH सीरीज पूरे देश में वैलिड होगी।

ये है प्रक्रिया

इससे लोगों को हर बार नए राज्य में जाने पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से बचने में मदद मिलेगी। BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट YY BH फिर नंबर XX होगा। YY के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन ईयर से होगा। BH भारत सीरीज का कोड होगा। चार अंकों की संख्या और XX दो अक्षर होंगे। मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को नई सीरीज का नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

ऐसे जमा करने होंगे शुल्क

अगर वाहन की कीमत 10-20 लाख रुपये के बीच है तो बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर व्हीकल टैक्स 10 फीसदी देना होगा। अगर कार की कीमत 29 लाख से अधिक है तो उस व्यक्ति को मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में 12 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि डीजल व्हीकल के लिए दो फीसदी अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ेगा जबकि इलेक्ट्रिक वाहन पर व्हीकल टैक्स में दो फीसदी की राहत मिल सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here