
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर एक हफ्ते मे अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का आदेश ।
- फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद, अधिवक्ता मनोज यादव, अधिवक्ता अनूप कनौजिया ने पीडित की तरफ से की थी मामले की पैरवी।
अयोध्या। फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद, अधिवक्ता मनोज यादव व अधिवक्ता अनूप कनौजिया की पैरवी पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय फैजाबाद के आदेश पर धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत थाना गोसाई गंज के थाना प्रभारी निरीक्षक को आदेशित करते हुए कहा है की अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जाए। और थाना प्रभारी गोसाईगंज को 1 सप्ताह के अंदर विवेचना की आख्या रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
बताते चलें पीड़ित का विपक्षी गढ़ पर आरोप है कि विपक्षी अपने आप को एक बीमा कंपनी का कर्मचारी बताते हुए पीड़ित से 10 वर्षों तक उससे बीस हजार रुपए सालाना जमा करवाता रहा। और इस प्रकार विपक्षी पीड़ित का चार लाख पचास हजार रुपया धोखाधड़ी, व कूट रचित, तरीके से हड़प कर लिया। पीड़ित अनपढ़, अशिक्षित होने के कारण मुंबई में रहकर मेहनत वा मजदूरी का काम करता है। पीड़ित जब मुंबई से घर वापस लौटा और विपक्षी से अपने पैसे की मांग करने लगा तो विपक्षी आज और कल मैं दे देंगे यह कह कर टालमटोल करने लगा।
पीड़ित ने विपक्षी की मनसा को जानकर जब इसकी सच्चाई का पता लगाया तो पता चला की विपक्षी ने प्रार्थी की पॉलिसी संख्या 0538 1174 पर गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति का आधार कार्ड लगाकर कर एक लाख, पैंतीस हजार, सात सौ बतिस, रुपए निकाल लिया है। मामला फर्जी व धोखाधड़ी का होता देखकर पीड़ित विपक्षी से फोन के माध्यम से अपने पैसों की मांग करने लगा तो विपक्षी उसे पैसा ना देकर गाली गलौज वह जान से मारने की धमकी और फौजदारी करने पर आमादा हो गया जिसके चलते पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली और विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद की पैरवी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सिविल कोर्ट फैजाबाद ने मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का फरमान थाना गोसाईगंज के प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया है।
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